केंद्र की भाजपा सरकार ने साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने का निर्णय लिया था।
भाजपा नेता नीतीश पाण्डेय ने कहा ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का यह संदेश देता है कि केंद्र में भाजपा की सरकार ने भारतीयों के हित में सोचती है। भाजपा सरकार, उच्च न्यायालय के यह निर्णय से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख एक नए प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा।
भाजपा नेता नीतीश पाण्डेय की फोटो
प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय को ऐतिहासिक बताया है प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ट्वीट (ट्वीट) कर यह कहा कि ये फ़ैसला सिर्फ़ कानूनी आदेश नहीं बल्कि ये उम्मीद की किरण है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश से साबित हो गया है कि आर्टिकल 370 को हटाने का फ़ैसला पूरी तरह संवैधानिक था।
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना वैध माना है।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगले साल सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए क़दम उठाने चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जितनी जल्दी बहाल किया जा सकता है, कर देना चाहिए।
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