आजमगढ़: 5,66,606 वोटर का नाम हटा, 6 फरवरी तक है मौका

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आजमगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण का काम पूरा।

दूरदर्शन न्यूज़ 24/7 ब्यूरो, आजमगढ़।

आजमगढ़। आजमगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद वोटर लिस्ट जारी हो गई है। जिले में कुल 37 लाख, 14 हजार, 258 मतदाता हैं। अब इसमें 5 लाख, 66 हजार, 606 वोटर का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।

जो नाम हटाए गए हैं, इनमें 1 लाख, 2 हजार, 383 मतदाता मृतक हैं। जबकि 2 लाख, 63 हजार, 695 वोटर शिफ्टेड हैं। 1 लाख, 23 हजार, 984 वोटर मिले ही नहीं। 47 हजार 894 डबल मिले। 28 हजार 650 अन्य मतदाता शामिल हैं। जो नाम हटाए गए हैं उन्हें अब 6 फरवरी तक अपना आवेदन जमा करना होगा।

आजमगढ़ में मतदाता पुनरीक्षण की जानकारी देते ADM प्रशासन राहुल विश्वकर्मा।

31 लाख 47 हजार 652 वोटरों की हुई मैपिंग

आज़मगढ़ जिले में कुल 37 लाख, 14 हजार, 258 मतदाता हैं। जिसमें एसआईर प्रक्रिया की अंतिम दिन जनपद में करीब 96% लोगों की जिसमें 31 लाख 47 हजार 652 वोटरों की मैपिंग हो चुकी है। जबकि 4% जिसमें 1 लाख, 58 हजार, 627 मतदाता ऐसे मिले, जिनका 2003 की मतदाता सूची से मिलान नहीं हो सका है। इसलिए इनकी मैपिंग नहीं हो सकी।

जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश में इन मतदाताओं को जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से आज से 6 जनवरी 2026 के बाद नोटिस भेजी जाएगी। जिन्हें अपना मताधिकार साबित करने के लिए दस्तावेज और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। जहां निर्वाचन आयोग की तरफ से 13 विकल्पों में से कोई एक विकल्प मतदाताओं को जमा करना होगा।

गणना प्रपत्र भरने वाले वोटरों का रिकार्ड मतदाता सूची से मेल नहीं हो पा रहे हैं। जिनकी मैपिंग नहीं हो पा रही है।उप जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल विश्वकर्मा ने बताया कि जिन मतदाओं की मैपिंग नहीं हुई है। ऐसे लोगों को तहसीलवार नोटिस जारी किया जाएगा। इन्हें आयोग की तरफ से सुझाए गए 13 विकल्पों में से जो उपलब्ध होगा, उसे जमा करना होगा।

जिन्हें नोटिस मिलेगी, उन्हें यह दस्तावेज देना होगा

उन मतदाताओं को आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय का पहचान पत्र, शिक्षण संस्थानाें का पहचान पत्र, बिजली, पानी या टेलीफोन (लैंडलाइन-मोबाइल) का बिल, बैंक या डाकघर की पासबुक जिसमें पता अंकित हो, राशनकार्ड, किराएदारी का अनुबंध पत्र, सरकारी विभाग की ओर से जारी आवास आवंटन पत्र या आवास प्रमाण पत्र या गैस कनेक्शन की रसीद या पासबुक में से कोई एक जमा करना होगा।